Sim Card Port : दूरसंचार नियामक ने एक जुलाई से एमएनपी कराने के नए नियम प्रारम्भ कर दिए है। इस नए नियम को लेकर गाइडलाइंस 14 मार्च 2024 को ही जारी कर दी गई थी, जिसे अब लागु कर दिया गया है। जहाँ सिम कार्ड पोर्ट यानि (एमएनपी) कराने के नियमों में अभी तक तक नौवीं बार चाजमेंट हो चूका है। दूरसंचार नियामक ऐक्ट 1997 के सब सेक्शन (1) के तहत टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2009 में किए गए नए बदलाव में कहा गया है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स किन वजहों से यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने के रिक्वेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
नए एमएनपी रूल के अनुसार, सिम कार्ड स्वैप कराने के सात दिन बाद ही कोई उपयोगकर्ता सिम कार्ड पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट कर सकता हैं। हालांकि, इसमें दो शर्तें रखी गयी हैं। ऐसा केवल उस मामले में होगा, जब किसी बंद या खोए हुए सिम कार्ड को स्वैप करवाया गया हो। वही अगर सिम को अपग्रेड कराने के लिए सिम स्वैप किया गया हो, तो यूजर को सिम कार्ड पोर्ट कराने के लिए सात दिन तक वेट नहीं करना होगा।
Sim Card port kaise kare
यह सब कुछ इन दिनों बढ़ रहे साइबर फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए यह नियम बनाए गए हैं। दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले कई चीजों को चेक करने का निर्देश दिया है। बिना उसे चेक किए किसी भी यूजर द्वारा ऑपरेटर बदले जाने का रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वही यूजर किसी भी ऑपरेटर को 90 दिन के बाद ही बदल सकते हैं।
पहले से किसी ऑपरेटर के पास आपने अगर सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट किया है, तो आप दूसरे के पास रिक्वेस्ट जेनरेट नहीं कर सकेंगे। जहाँ 7 दिन बाद ही आप अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर को पोर्ट करा सकते हैं। वही कॉर्पोरेट नंबर उपयोग करने वाले यूजर्स एमएनपी के लिए रिक्वेस्ट जारी नहीं कर सकेंगे।
ऐसे करें आवेदन
एमएनपी कराने के लिए यूजर को अपने फोन से पोर्ट मोबाइल नंबर टाइप करके 1900 पर भेजना होगा। जिसके यूजर के नंबर पर एक यूनीक पोर्टिंग कोड आएगा। जहां उपयोगकर्ता को नए ऑपरेटर से संपर्क करना होगा। जिसके बाद आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट के साथ यूपीसी दर्ज कराना होगा। यह प्रक्रिया हो जाने के बाद सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। वही कुछ दिन बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से रिलेटेड एक सन्देश आएगा। जिसके बाद आपका सिम कार्ड पोर्ट हो जाएगा।