Income Tax Retrun भरने के कितने दिन बाद मिलता है रिफंड , नहीं मिले तो क्या करे

Income Tax Retrun Refund : इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई हाई। दरअसल, अब तक आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो इसे तुरंत कर ले। जी हां ! इसे दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई बताई गई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 और एसेसमेंट ईयर 2024 से 2025 के लिए आईटीआर फाइल जल्द कर ले।

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जहां 31 तारीख के बाद, बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने का अवसर समाप्त हो जायेगा। वही अब ऑनलाइन माध्यम से आईटीआर फाइल करना बेहद इजी हो गया है। जिसे आप आसानी से मोबाईल या लैपटॉप के जरिए कर सकते है। तो आइए जानते है विस्तार से इस बारे में।

ऐसे कर सकते Income Tax Retrun दाखिल

आप आयकर विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन माध्यम से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वही आईटीआर फॉर्म जमा करने के उपरांत, अपने रिटर्न को प्रमाणित करने के लिए ई वेअर से ऐड की प्रक्रिया को स्टार्ट करना आवश्यक है। जिसमे आप अपना आधार कार्ड या नेट क्रेडिट कार्ड ओटीपी से प्राप्त कर सकते हैं। ई-वेअर असेट्स के बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न का आकलन करता है। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो विभाग आपको वेअर का नोटिफिकेशन सेंड करता है।

वही अगर आपको आयकर विभाग से टैक्स क्रेडिट का नोटिस मिला है, तो फिर आप समझ जाए आपके बैंक खाते में टैक्स क्रेडिट की राशि अंकित की जाएगी। इस प्रक्रिया में आम तौर पर एक से डेढ़ महीने का समय लग सकता है।

वही विभाग सिर्फ निजी बैंकों में बंधक-पत्र रखता है जो पहले से मान्य हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पैन से जुड़े बैंक के विवरण को क्रेडिट प्रक्रिया से पहले क्रेडिट कार्ड ई-फ़ालिंग पोर्टल पर पुष्टि किया गया था। इसलिए, पहले से ही सब कुछ देख ले की आपके बैंक खाते से पहले वैलिडेट हो ताकि फ्रोज़न प्रक्रिया में कोई समस्या ना हो।

Income Tax Retrun दाखिल करते समय इस चीज का रखे ध्यान

आईटीआर दाखिल करते वक्त, उस बैंक खाते का सही विवरण भरें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं। जहां आप ध्यानपूर्वक अपने बैंक खाते की जानकारी भरें और उसे वेरिफाई करें। जिससे आप अपना रिफंड प्राप्त कर सके। वही आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस भी देख सकते हैं। जिसमे आप देख पाएंगे की आपका रिफंड किस स्टेज पर है और कितने समय में आपको आपका रिफंड मिल सकता है।

आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक टूल मौजूद है, जिससे आप टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में सहायता करता है। इस टूल का उपयोग करने के लिए पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर की जानकारी आपको दर्ज करनी होगी। इससे आप अपने रिफंड की प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सकते है।

इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाईट पर जाना होगा। उसके बाद उसे ओपन कर आपको होमपेज पर रिफंड स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां एक पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर की सभी जानकारी डालनी होगी। जहां सब कुछ भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे और वहां आप अपना रिफंड स्टेटस को आसानी से देख सकते हैं। जिसमे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी।

वही सब कुछ करने बाद भी रिफंड स्टेटस ट्रैक करने के बाद भी समस्या है, तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से संपर्क कर सकते है। जहां विभाग आपको एक अलग हेल्पलाइन नंबर देगा, जिसके द्वारा आप इस समस्या की जानकारी प्राप्त कर सकते है। वही अपने टैक्स रिटर्न या रिफंड से संबंधित किसी भी समस्या के लिए समाधान चाहते है तो इसके लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते है। जिसके द्वारा आपको रिफंड या टैक्स रिटर्न (Income Tax Retrun) से संबंधित जानकारी आसानी से मिल जाएगी।

About Pooja Singh

वेब कंटेंट राइटिंग और न्यूज़ राइटिंग में तीन साल से ज़्यादा के अनुभव वाले एक पेशेवर के तौर पर, मुझे हमेशा लिखने की प्रक्रिया में आनंद मिला है, जो मुझे अपने विचारों को सुलझाने और स्पष्ट, सम्मोहक कथनों को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है। वर्तमान समय में एक स्वतंत्र कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए, मेरे पास मनोरंजन, राजनीति, खेल, जीवनशैली और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में समाचार सामग्री तैयार करने का अनुभव है। मेरा अनुभव मुझे अपनी लेखन शैली को अलग-अलग दर्शकों और विषयों के हिसाब से ढालने में सक्षम बनाता है, जिससे हर बार आकर्षक और जानकारीपूर्ण सामग्री सुनिश्चित होती है।

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